पिपरिया। द्वितीय अपर सत्र न्यायालय पिपरिया (Second Additional Sessions Court, Pipariya) के न्यायालय ने नाबालिग को भगाकर दुष्कृत्य करने के आरोपी राजू गोंड को भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 363, 366, 376 (2)(एन) भादवि. 3/4, 5/6 पॉक्सो के अंतर्गत 15 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 4000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
पैरवीकर्ता अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी (Additional District Public Prosecution Officer) एवं विशेष लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor) कैलाश पटेल ने बताया कि फरियादी मजदूरी का कार्य करती है। उसकी लड़की अभियोक्त्री भी उसके साथ मजदूरी का कार्य करने ठेकेदार के यहां जाती थी। 06 जून 2016 को फरियादी की तबीयत खराब हो गयी थी और उसकी लड़की अभियोक्त्री अकेली ठेकेदार के यहां काम करने सुबह करीब 8 बजे घर से गयी थी। शाम को जब अभियोक्त्री घर वापस नहीं आयी तो उसने व उसके पति ने उसके साथ काम करने वालों व ठेकेदार से अभियोक्त्री के बारे में पूछा तो ठेकेदार ने बताया कि उसी दिन से उसके यहां काम करने वाला मिस्त्री अभियुक्त भी काम करने नहीं आया। अभियोक्त्री का पता नहीं चलने पर उसने थाना जाकर रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस (Police) द्वारा अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया तथा अभियोक्त्री को दस्तयाब कर संपूर्ण विवेचना के उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक कैलाश पटेल द्वारा सशक्त पैरवी की गई।
नाबालिग को भगा कर दुष्कृत्य करने वाल को 15 वर्ष का कठोर कारावास

Rohit Nage
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