होशंगाबाद। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष अनुरागी, सोहागपुर, जिला होशंगाबाद द्वारा आरोपी शिवनारायण सिंह, उम्र -37 वर्ष, धारा-379 आईपीसी के अपराध में 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।
प्रकरण की पैरवीकर्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, सोहागपुर, अनीशा खान ने बताया कि 25 अप्रैल 2015 को 11 बजे एसडीओपी द्वारा कस्बा भ्रमण के दौरान एक ट्रैक्टर-ट्रॉली सेमरी में मंडी के सामने की ओर जाते दिखा, जिसकी ट्राली में रेत भरी थी। ड्रायवर शिवनारायण ने तेलसिर नदी से रेत अवैध रूप से लेकर जाना बताया। पूछताछ करने पर रेत की रॉयल्टी नहीं होना पाया गया। ट्रैक्टर ट्राली नीले रंग की थी, जिस पर न्यू हॉलैण्ड लिखा था। आरोपी ट्राली में अवैध रेत चोरी करते हुए पाया गया। पुलिस द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया और आरोपी के विरुद्ध थाना सोहागपुर में धारा 379 आईपीसी का मामला दर्ज किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायलय में पेश किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, सोहागपुर, श्रीमती अनीशा ख़ान द्वारा सशक्त पैरवी की गयी एवं आरोपी को भादसं की धारा 379 आईपीसी में 2 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1000/- के अर्थदण्ड से दंडित किया।
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अवैध रेत परिवहन करने वाले आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास

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