नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष का कारावास

Post by: Rohit Nage

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Ten years rigorous imprisonment to two who committed homicide

इटारसी। तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इटारसी (Third District and Sessions Judge Itarsi) श्रीमती सुशीला वर्मा (Smt. Sushila Verma) ने आज आरोपी राजेश (Rajesh) को नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के जघन्य अपराध में दोषी पाते हुये धारा 376(2)(n), भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड, धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड, धारा 506 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड एवं 5 एल/6 पाक्सो में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा (District Prosecution Officer Rajkumar Nema) ने बताया कि पीडि़ता 16 साल 5 माह निवासी इटारसी (Itarsi) की मम्मी का देहांत वर्ष 2007 में हो गया था एवं पीडि़ता के पिता वर्ष 2016 में धारा 302 भादवि में जेल चले गये थे, तब पीडि़ता की बड़ी मम्मी पीडि़ता एवं उसके भाई को वर्ष 2020 में अपने साथ उनके घर इटारसी में ले गई थी, जहां राजेश बरखने नाम का लड़का जो उनके घर में रहता था। वर्ष 2020 के मार्च महीने में राजेश बरखने (Rajesh Barkhane) ने घर के ऊपर बने हुये कमरे में पीडि़ता की मर्जी के बिना उसके साथ दुष्कर्म किया फिर पीडि़ता ने बड़ी मम्मी को यह जानकारी दी तब बड़ी मम्मी ने उससे कहा कि तुझे तेरे बाप को जेल से छुड़वाना है या नहीं जितना बोलती हूं उतना कर तथा बड़ी मम्मी ने धमकी दी कि अगर तूने यह बात किसी को भी बताई तो मैं तुझे व तेरे भाई को जान से खत्म करवा दूंगी। राजेश बरखने पीडि़ता के साथ उसकी मर्जी के बिना लगातार दुष्कर्म करने लगा जिसके कारण पीडि़ता गर्भवती हो गयी।

जब उसके पिता पेरोल से छूटकर घर आये तब उसने पिता को दुष्कर्म की जानकारी दी और फिर उसके पिता ने थाने पर दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करायी। विवेचना उपरांत धारा 376(2)(n) ,376(3) ,506, 34 भादवि, 5/6 पाक्सो अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अभियोजन द्वारा अभियोक्त्री को नाबालिग प्रमाणित किया। डीएनए रिपोर्ट के द्वारा दुष्कर्म की पुष्टि हुई। अभियोक्त्री के कथन एवं अन्य विशेषज्ञ एवं वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय ने अभियुक्त् राजेश को दुष्कर्म का दोषी पाया तथा अभियुक्त को धारा 376 ए,बी भादवि, धारा 376(2)(n) ,376(3) , 506, 34 भादवि, 5/6 पाक्सो अधिनियम के अंतर्गत दंडित किया। विचारण के दौरान शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी इटारसी एचएस यादव (Additional District Prosecution Officer Itarsi HS Yadav) ने की।

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