नाबालिग से दुराचार के मामले में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थदंड

Post by: Rohit Nage

10 years rigorous imprisonment to three who attacked and killed basewall, sword, knife and iron rod
Bachpan AHPS Itarsi

नाबालिग से दुराचार के करीब 9 माह पुराने एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई साथ ही दस हजार रुपए का अर्थदंड भी अधिरोपित किया है।

सोहागपुर। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट सुरेश कुमार चौबे (Suresh Kumar Choubey), सोहागपुर (Sohagpur), जिला-नर्मदापुरम (District Narmadapuram) के न्यायालय द्वारा आरोपी को भादवि की धारा 450, 376(3) एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा- 3/4 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया।
जिला अभियोजन अधिकारी, नर्मदापुरम राजकुमार नेमा (District Prosecution Officer Rajkumar Nema) ने बताया कि घटना 27 अक्टूबर 2023 की है जब सुबह 8.30 बजे नाबालिग घर पर अकेली थी। उसी समय पड़ोस में रहने वाला युवक आ गया। नाबालिक की बहन कोचिंग गई थी, पापा गांव गये थे।

आरोपी नाबालिक से छेड़छाड़ करने लगा। नाबालिग ने उसका विरोध किया और बोला कि मैं मम्मी को सब बता दूंगी, तो इसके बाद आरोपी घर से बाहर चला गया और घर के दरवाजे बंद करने पर फिर से दरवाजा ठोंकने लगा, दरवाजा खोलने पर आरोपी फिर से घर के अंदर घुसकर नाबालिग अभियोक्त्री से छेड़छाड़ करने लगा। इसके बाद जाते हुए बोला कि किसी को बताया तो तुझे देख लूंगा।

नाबालिग ने बड़ी बहन और मां को सारी घटना बतायी। माता-पिता और बड़ी बहन के साथ अभियोक्त्री ने थाना सोहागपुर में रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। विशेष न्यायालय, सोहागपुर ने आरोपी को उक्त अपराध में दोषी पाकर 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक बाबूलाल काकोडिय़ा (Babulal Kakodiya) द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी की।

Leave a Comment

error: Content is protected !!