इटारसी। द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इटारसी सविता जडिय़ा ने करीब पांच वर्ष पुराने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले के आरोपी को दस-दस वर्ष का कारावास और पांच-पांच सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी एचएस यादव के अनुसार नाबालिग के पिता ने 22 अक्टूबर 2017 को तलैया थाना भोपाल में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसकी बच्ची की आयु 17 वर्ष है, उसे अचानक झटके आने लगे। उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल इटारसी लेकर गये वहां से बच्ची को होशंगाबाद और फिर भोपाल रैफर किया है। बच्ची को दस दिन पूर्व पैरों में सूजन भी आ रही थी। इलाज के दौरान पता चला कि वह गर्भवती है। बच्ची ने पिता को बताया कि बृजेश बामने निवासी सोनासांवरी ने उससे शारीरिक संबंध बनाये थे। बच्ची का उपचार के दौरान सुल्तानिया अस्पताल में निधन हो गया।
पुलिस ने मामले में दुष्कर्म और पाक्सो अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध थाना इटारसी भेजा। जांच उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया। श्री यादव ने बताया कि पीडि़ता की उपचार के दौरान मौत हो जाने से उसका कथन नहीं लिया जा सका। पीडि़ता की मौत के उपरांत उसके गर्भ से मृत भू्रण निकाला और आरोपी के रक्त के नमूने से उसका डीएनए परीक्षण कराया जिससे रिपोर्ट में वह आरोपी की जैविक संताना होना बताया। न्यायालय में पेश साक्ष्य एवं डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाया गया और आरोपी को दंडित किया गया।