नर्मदापुरम। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम के न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले के आरोपी सोनू उर्फ सोहनलाल साहू उम्र-30 वर्ष, को 5(ठ)/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास एवं अर्थदंड 2000 रुपए, धारा 366 भादवि में 5 वर्ष व अर्थदंड 1000 रूपये, 363 भादवि में 03 वर्ष व अर्थदंड 1000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया है।
जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि 26 अक्टूबर 2022 की रात्रि लगभग 10:30 बजे 17 वर्षीय अवयस्क अभियोक्त्री अपने परिवार सहित रावण दहन कार्यक्रम देख रहे थे। कार्यक्रम देखकर सब लोग घर के अंदर आ गये थे और अभियोक्त्री घर के बाहर बैठी थी। आरोपी ने उसे शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर बैतूल, इंदौर और गुजरात ले जाकर उसके साथ सहमति के विरूध कई बार बलात्कार किया।
अभियोक्त्री के दस्तयाब होने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में विचारण उपरांत विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम द्वारा अभियुक्त को उक्त घटना में दोषी पाकर दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी, जिला नर्मदापुरम ने सशक्त पैरवी की।