नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

Post by: Rohit Nage

Ten years rigorous imprisonment to two who committed homicide

नर्मदापुरम। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट (Special Court POCSO Act), नर्मदापुरम (Narmadapuram) के न्यायालय ने आरोपी गणेश उर्फ अभिषेक को धारा- 5ठ/6 में पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया है। जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा (District Prosecution Officer Rajkumar Nema) ने बताया कि अभियोक्त्री की मां ने शिकायत की थी कि उसके परिवार में दो बेटे तथा एक लड़की उम्र 14 साल 10 माह की निवास करते है। मेरी लड़की कक्षा 8 वी तक पढ़ी है।

12 जून 2022 के शाम करीब 4 बजे कि बात है, वह घर के अन्दर अपना काम कर रही थी तथा लड़की घर के बाहर आंगन में बर्तन साफ कर रही थी, तभी मैंने बाहर आकर देखा तो मेरी लड़की नहीं दिखी जिसे मैंने आसपास मोहल्ले में और रिश्तेदारों में पता किया तो लड़की के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। मुझे लगता है कि मेरी लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है। इसकी रिपोर्ट 12 जून 2022 को थाना कोतवाली होशंगाबाद (Police Station Kotwali Hoshangabad) में दर्ज की गयी। विवेचना के दौरान पाया गया कि आरोप गणेश (Ganesh) उर्फ अभिषेक (Abhishek) अभियोक्त्री को नरसिंहपुर (Narsinghpur) ले गया।

वहां से इटारसी होते हुए गुजरात ले गया। दो साल तक पत्नी बनाकर जबरदस्ती गलत काम किया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) एवं भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत न्यायालय में पेश किया। उक्त प्रकरण में विचारण उपरांत विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम द्वारा अभियुक्त को उक्त घटना में दोषी पाकर धारा- 376(2)(एन) भादवि एवं 5ठ/6 में पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी, जिला-नर्मदापुरम द्वारा सशक्त पैरवी की गई।

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