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घर में घुसकर चाकुओं से हमला करने वालों को 7-7 वर्ष का कारावास

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इटारसी। न्यायालय ने करीब तीन वर्ष पुराने घर में घुसकर चाकुओं से हमला करने के एक मामले में आरोपियों को सात-सात वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। एजीपी भूरेसिंह भदौरिया (AGP Bhure Singh Bhadauria) ने बताया कि करीब तीन वर्ष पूर्व 2020 में पथरोटा थाना (Pathrota Police Station) अंतर्गत ग्राम जुझारपुर (Village Jujharpur) में रहने वाले जितेन्द्र सिंह (Jitendra Singh), उसकी पत्नी गीता (Geeta), राजा उईके (Raja Uike) और अनुराग (Anurag) ने ग्राम के ही निवासी अजय तिवारी (Ajay Tiwari)और गजेन्द्र तिवारी (Gajendra Tiwari) पर रात 9 बजे घर में घुसकर हमला किया था। हमले में अजय तिवारी के पेट में चाकू मारा गया था। उसके भाई गजेन्द्र तिवारी पर भी हमला किया था। इन लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया था।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश ललित कुमार झा इटारसी ((Second Additional District Judge Lalit Kumar Jha Itarsi)) के न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ ट्रायल हुईद्ध अति जिला लोक अभियोजक इटारसी भूरे सिंह भदौरिया ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ अभियोजन ने पुख्ता दस्तावेज और गवाह पेश कर अपराध प्रमाणित कर दिया। न्यायालय ने आरोपियों को धारा 307 आईपीसी में 7–7 वर्ष का कारवास और जुर्माना से दंडित किया। आरोपियों को जिला जेल नर्मदापुरम भेजा गया। निर्णय सभी आरोपियों के खिलाफ हुआ है, जितेंद्र न्यायालय में उपस्थित नहीं हुअ। 3 को जेल भेजा, एक जितेन्द्र के खिलाफ फरारी में आदेश हुआ है। शासन की ओर से पैरवी एजीपी भूरे सिंह भदौरिया, राजीव शुक्ला, एसएन चौधरी ने की है।

Rohit Nage

Rohit Nage has 30 years' experience in the field of journalism. He has vast experience of writing articles, news story, sports news, political news.

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