होशंगाबाद। कोरोना वायरस (Corona Virus) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं डिस्ट्रिक्ट क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप (District Crisis Management Group) होशंगाबाद द्वारा लिए गए निर्णय के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धनंजय सिंह ने धारा 144 के अंतर्गत नए आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशानुसार होशंगाबाद जिले की राजस्व सीमा अन्तर्गत अब प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू (Sunday Janata Curfew) रहेगा। जनता कर्फ्यू शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में जारी धारा 144 के आदेश का शेष भाग यथावत रहेगा।
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
जनता कर्फ्यू: शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक रहेगा प्रभावी

For Feedback - info[@]narmadanchal.com