- – परिवार के सदस्यों के नाम पर ट्रैक्टर, लाड़ली बहना योजना की पात्रता के लिये नहीं बनेगा बाधक
- – कल 25 जुलाई से 21 से 23 वर्ष आयुवर्ग के लिये लाड़ली बहना योजना के ऑनलाईन आवेदन हो रहे आरंभ
- – कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जागरूकता कार्यक्रम
इटारसी। देश और प्रदेश की प्रगति के लिये महिलाओं की आर्थिक उन्नति के लक्ष्य पर आधारित मध्यप्रदेश शासन की लाड़ली बहना योजना में और अधिक बहनों को लाभ देने अब पात्रता के लिये न्यूनतम आयु सीमा 23 से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई है ।
नेशनल अवार्ड प्राप्त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने इस बारे में आम लोगों को जागरूक करने कार्यक्रम का आयोजन किया । यह कार्यक्रम कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के मार्गदर्शन में किया गया। सारिका ने बताया कि अब इस योजना में उन बहनों को भी शामिल किया जा रहा है, जिनके परिवार के सदस्यों के नाम पर ट्रैक्टर हैं । उनसे ट्रैक्टर का पंजीयन क्रमांक लिया जाएगा। इसकी आवेदक मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो। विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी।
सारिका ने बताया कि कई ऐसी बहने है जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, लेकिन ट्रेक्टर होने से फोरव्हीलर के मापदंड की वजह से योजना में शामिल नहीं हो पाई थी । अब इन बहनों के लिये ऑनलाइन आवेदन 25 जुलाई, 2023 से आरंभ हो रहे इसकी अंतिम तारीख- 20 अगस्त, 2023 तक है। इन पात्र बहनों के खाते में सितंबर से 1000 रुपए आना शुरू होंगे।