नाबालिग से छेड़छाड के मामले में आरोपी को 05 वर्ष का कारावास

नाबालिग से छेड़छाड के मामले में आरोपी को 05 वर्ष का कारावास

नर्मदापुरम। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट (Special Court POCSO Act), नर्मदापुरम (Narmadapuram) के न्यायालय ने आरोपी राकेश (Rakesh) उर्फ छोटा पिता मुन्नालाल (Munnalal) उम्र-21 वर्ष को पॉक्सो अधिनियम की धारा- 10 में 5 वर्ष का कारावास तथा 354 भा.दं.वि में 1 वर्ष के कारावास तथा कुल 4,000/- अर्थदंड दंडित किया गया।

जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा (District Prosecution Officer Rajkumar Nema) ने बताया महिला थाना नर्मदापुरम (Mahila Police Station Narmadapuram) अंतर्गत 10 सितंबर 2023 को शाम 04 बजेे नाबालिग पीडि़ता अपने घर पर थी, खाना खाकर सो रही थी। आरोपी भी घर पर मौजूद था। पीडि़ता उसकी मां और भाई मजदूरी का पैसा लेने बाहर की तरफ गये थे, तभी आरोपी बुरी नीयत से पीड़ता के ऊपर लेट गया। उसी समय पीडि़ता का भाई आ गया, तभी आरोपी गेट खोलकर भाग गया।

पीडि़ता द्वारा घटना की रिपोर्ट महिला थाना में की गई जिसके आधार पर आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम में प्रस्तुत किया था। विचारण दौरान न्यायालय के समक्ष पीडि़ता एवं अन्य अभियोजन साक्षीयों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्त को दोषी पाकर दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी (Special Public Prosecutor Lakhan Singh Bhavedi), जिला नर्मदापुरम ने पैरवी की है।

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AUTHORRohit

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