वर्षाकाल में बस संचालक यात्रियों की सुरक्षा का रखें ध्यान, लापरवाही पर होगा परमिट निरस्त

Post by: Rohit Nage

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नर्मदापुरम। बारिश में रपटों पर पानी या नदी के पुल के ऊपर से पानी जाने के बावजूद बस और अन्य वाहन संचालक लापरवाही से पुल पार करके खुद की और यात्रियों की जान जोखिम में डालते हैं, इस तरह की कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसी दुर्घटनाओं से बचाने शासन ने अब कमर कस ली है। बस चालकों को हिदायत दी जा रही है कि वे पुल-पुलिया पर से पानी निकलने पर बसों को पुल पार न कराएं।

इसी तारतम्य में आरटीओ ने बस (Bus) संचालकों की एक बैठक ली। जिला परिवहन कार्यालय में आरटीओ (RTO) निशा चौहान (Nisha Chauhan) ने जिले के समस्त बस संचालक तथा आसपास के जिलों से आने वाली बसों के संचालकों के साथ वर्षाकाल में बसों के संचालन में सावधानी रखने के लिए बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिये। बस संचालकों को बताया कि बारिश में नदी- नालों में उफान होने, कीचड़ होने से बसों की गति को धीमा रखते हुए सावधानी से चलाएं। नदियों पर बने पुलों पर बरसाती पानी आने पर जोखिम पूर्वक बस न निकालें, जिससे बस में सवार यात्रियों को किसी भी प्रकार के नुकसान न होने पर, किसी भी प्रकार की दुर्घटना अथवा लापरवाही की शिकायत आने पर जुर्माना या परमिट (Permit) निरस्त की कार्यवाही की जाएगी।

बैठक के मुख्य बिंदु

बसों में ओवरलोडिंग (Overloading) न हो, बिना स्टापेज बसों को बार- बार न रोका जाए, जिससे जाम जैसी स्थिति निर्मित होती है। बस निर्धारित समय पर ही चलाएं, अतिरिक्त किराया न लिया जाए। बारिश का पानी पुल-पुलिया के ऊपर होने पर बस न निकालें, वाहन के फिटनेस (Fitness) की जांच करवाएं। वाहनों के दस्तावेज पूर्ण करवाएं, चालक तथा परिचालक वर्दी में रहें।

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