झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ सकता है महंगा, हो सकती है दंडात्मक कार्रवाई

Post by: Rohit Nage

Submitting false documents can be costly and may result in punitive action.

इटारसी। वर्तमान में राजस्व महाअभियान 2.0 प्रचलित है, जिस के अंतर्गत राजस्व न्यायालय में लंबित नामांतरण, बंटवारे, सीमांकन, आदि कार्य प्राथमिकता से किये जा रहे हैं। यदि कोई भूमि स्वामी फौत हो जाता है, तो उनके वैध वारसानों द्वारा तहसीलदार राजस्व न्यायालय में धारा 109-110 अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करना होता है। आवेदन के साथ आवेदक को फौत हुए भूमिस्वामी के संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं एवं सभी वैध वारिसों की सही जानकारी प्रस्तुत करनी होती है। किन्तु कई बार आवेदक द्वारा फौती आधार पर नामांतरण के दौरान सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती है एवं वैध वारनों की जानकारी की संबंध में न्यायालय में झूठे शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं, तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।

ऐसा ही एक मामला तहसील इटारसी (Tehsil Itarsi)में सामने आया है जिसमें आवेदक जमना प्रसाद महोबिया (Jamna Prasad Mahobia) एवं गणेश महोबिया (Ganesh Mahobia) पिता भैयालाल महोबिया (Bhaiyalal Mahobia) निवासी ट्रैक्टर स्कीम इटारसी (Tractor Scheme Itarsi) ने मोजा इटारसी स्थित भूमि खसरा नं. 485/12 मिन-11 रकबा 2400 वर्गफुट भूमि पर फौत भूमि स्वामी भैयालाल महोबिया के वैध वारसानों में सिर्फ स्वयं दोनों को आवेदक ही होना बताकर आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदकों ने आवेदन पर दर्ज प्रकरण क्र. 0835/3-6/2024-25 में पृथक से इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है कि फौत भूमि स्वामी भैयालाल महोबिया के आवेदक जमना प्रसाद महोबिया एवं गणेश महोबिया दोनों ही वैध वारसान हैं इनके अलावा अन्य कोई वारसान नहीं है।

जांच में सच्चाई आई सामने

तहसीलदार इटारसी श्रीमती सुनीता साहनी (Tehsildar Itarsi Mrs. Sunita Sahni) ने जब प्रकरण में वैध वारसानो की जानकारी का प्रतिवेदन हल्का पटवारी से प्राप्त किया, तो हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में फौत भूमि स्वामी भैयालाल महोबिया अन्य चार पुत्रियां बबिता (Babita), शकुन बाई (Shakun Bai), राजमणी (Rajmani,), एवं राज कुमारी बाई (Raj Kumari Bai) जीवित वैध वारसान पाए गए। तहसीलदार इटारसी श्रीमती सुनीता साहनी द्वारा तत्काल इस मामले को संज्ञान में लेते हुए आवेदकगण जमना प्रसाद महोबिया एवं गणेश महोबिया दोनों आत्मज स्व. भैयालाल महोबिया निवासी ट्रैक्टर स्कीम इटारसी को गलत जानकारी एवं झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में नोटिस जारी कर 2 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है अन्यथा कि दशा में अनुशासनात्मक तथा दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

Leave a Comment

error: Content is protected !!