संजय राउत को मानहानि मामले में 15 दिन की सजा, 25 हजार का जुर्माना भी

Post by: Rohit Nage

Sanjay Raut sentenced to 15 days in defamation case, fined Rs 25,000
  • किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था

मुंबई, 26 सितंबर (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया के मानहानि मामले में मझगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गुरुवार को शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शिवसेना यूबीटी की उपनेता सुषमा अंधारे ने कहा कि इस निर्णय को ऊपरी कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।

जानकारी के अनुसार मीरा भयंदर शहर में 154 सार्वजनिक शौचालयों में से 16 के निर्माण का कांट्रैक्ट भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की युवा फाउंडेशन को दिया गया था। शिवसेना नेता संजय राऊत ने जाली दस्तावेज जमा करके मीरा-भायंदर नगर निगम के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था।

उनका यह भी आरोप था कि इस काम में सौ करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। इस आरोप के बाद मेधा सोमैया ने वकील विवेकानंद गुप्ता के मार्फत मझगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसी मामले में आज कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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