सोहागपुर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, सोहागपुर सुरेश कुमार चौबे ने आरोपी देवेंद्र पिता मोहन सिंह, बिहारी पिता आलम सिंह, शुभम पता प्रीतम सिंह, गगन पिता श्यामलाल, मोहनलाल पिता आलम सिंह, प्रदीप पिता मोहन सिंह, अनिकेत पिता श्रीकिशन, गुलाब सिंह पिता बाबूलाल, करन पिता हरिराम, श्यामलाल पिता आलम सिंह, अंकित पिता तखतसिंह एवं अर्जुन पिता हरिराम निवासी ग्राम करनपुर, थाना सोहागपुर, तहसील सोहागपुर, जिला नर्मदापुरम् को आजीवन कारावास, 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक आरोपी को अर्थदंड से दंडित किया है।
जिला अभियोजन अधिकारी, नर्मदापुरम राजकुमार नेमा ने बताया कि घटना दिनांक 07 जून 2021 को सुबह करीब 10:40 बजे अनुराग ठाकुर, अभिलाष ठाकुर, अंकित ठाकुर एवं आदित्य ठाकुर अपने खेत ग्राम करनपुर में मूंग की दवाई सींच रहे थे, तभी पड़ोस के खेत में आरोपी देवेंद्र, मोहन, बिहारी, प्रदीप, गगन अनिकेत, गुलाब, शुभम, करन, श्यामलाल, अंकित, अर्जुन, मयंक, अनमोल ग्राम करनपुर आये और बोले कि यहां तुम्हें खेती नहीं करने देंगे। सभी एक राय होकर हाथों में लाठी, डंडा लिये आये और गालियां देने लगे। अभिषेक ठाकुर से प्रदीप पुर्विया व देवेंद्र पुर्विया ने डंडे से मारपीट की।
उसका भाई अभिलाष बचाने आया तो मोहन पुर्विया ने डंडे से पीठ पर मारा, अंकित ठाकुर को बिहारी पुर्विया व अनमोल पुर्विया ने मारपीट कर पीठ में चोटें पहुंचाई, भाई आदित्य आया तो उसे गुलाब पुर्विया ने डंडे से पीठ पर मारा, उसका छोटे भाई अनुराग पुर्विया को देवेंद्र पुर्विया ने डंडे से सीने में घूंसा मारा, जिससे उसे चोट आयी। प्रदीप पुर्विया ने अनुराग को गला पकड़कर गिरा दिया एवं डंडे से सीने पर मारा, शुभम पुर्विया ने अनुराग को लाठी से सीने पर मारा था, आरोपी अनमोल, मयंक, गुलाब ने भी अनुराग को लाठी से सीने पर मारा था, सभी ने एकराय सलाह होकर अनुराग ठाकुर के साथ लाठी से मारपीट की थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी थी।
घटना में घायल अंकित आदित्य, अभिलाष और मुकेश को चोटें आयीं थी। घायल अनुराग को उठाकर सोहागपुर अस्पताल लेकर आये, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाया। घटना की रिपोर्ट थाना सोहागपुर में दर्ज की गयी। थाना सोहागपुर ने विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके विचारण पश्चात् अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर एवं अभियोजन तर्काे से सहमत होकर अपर सत्र न्यायालय सोहागपुर ने आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, सोहागपुर बाबूलाल काकोडिय़ा एवं अपर लोक अभियोजक, सोहागपुर शंकरलाल मालवीय ने प्रकरण में संयुक्त रूप से सशक्त पैरवी की।