कुल्हाड़ी से सगे भाई की हत्या करने वाले को उम्रकैद
इटारसी। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दीपक बंसल की अदालत ने बुधवार को अपने सगे भाई की कुल्हाड़ी से नृशंस हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक रघुवंश पांडेय ने पैरवी की। जानकारी के अनुसार बैंगनिया निवासी आरोपी अनिरूद्ध पटेल ने 20 नबंबर 2013 की रात को आपसी रंजिश में सगे भाई आनंद पटेल की कुल्हाड़ी से नृशंस हत्या कर दी थी। रात करीब 8 बजे दोनों भाई आंखिया वीरान स्थित खेत पर जा रहे थे, अंधेरे इलाके में आरोपी अनिरूद्ध ने पास रखी कुल्हाड़ी से अपने भाई पर ताबड़तोड़ हमले कर उसे मौत के घाट उतार दिया था।
खुद पहुंचा थाने कहा हत्या हो गई
हत्या के बाद खुद को बचाने की नीयत से आरोपी खुद थाने पहुंच गया और पुलिस को बताया कि रास्ते में उसके भाई की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी है, इस मामले की जांच में कई दिनों तक पुलिस गुमराह होती रही, लेकिन मृतक की पत्नी द्वारा अपने देवर पर हत्या का संदेह जताया गया, इसके बाद जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो अनिरूद्ध ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया। उसके खिलाफ हत्या, साक्ष्य छिपाने एवं अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर चालान पेश किया गया था।