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फर्जी ऋण पुस्तिका से जमानत लेने वाला गिरफ्तार

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होशंगाबाद। कोतवाली पुलिस ने फर्जी ऋण पुस्तिका पेश करके जमानत लेने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली टीआई संतोष सिंह चौहान (Santosh Singh Chouhan, Thana Prabhari Hoshangabad) ने बताया कि 13 जुलाई 2020 को विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय होशंगाबाद द्वारा जमानतदार दशरथ (DASHRATH VERMA) पिता बाबूलाल वर्मा, 30 साल, निवासी मनकवाड़ा, तहसील सोहागपुर, हाल निवास ग्वालटोली होशंगाबाद ने अपने ऋण पुस्तिका 255240 पर उच्च न्यायालय जबलपुर के प्रकरण क्रमांक सीआरए 4731/2019 में हुए जमानत आदेश 23/6/2020 के पालन में जमानत पेश की थी।
न्यायाधीश ने जमानत प्रपत्र एवं ऋण पुस्तिका की सत्यता की जांच हेतु थाना कोतवाली होशंगाबाद को भेजा था। जांच के दौरान जमानतदार दशरथ वर्मा एवं साक्षी चंद्रकला बाई सनकत के कथन एवं तहसीलदार सोहागपुर से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया। न्यायालय में प्रकरण में जमानतदार दशरथ वर्मा द्वारा ऋण पुस्तिका में स्वयं के द्वारा कूट रचना कर तैयार कर प्रस्तुत करना पाया गया। दशरथ वर्मा द्वारा प्रथम दृष्टया धारा 467,468,471 का अपराध करना पाया गया। थाना कोतवाली में आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। आरोपी घटना दिनांक से फरार था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को लगाया गया। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी ग्वालटोली आरा मशीन के पास खड़ा है। सूचना पर पुलिस बल ने दविश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया।

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