पिपरिया। एसपी गुरकरन सिंह, एएसपी आशुतोष मिश्र द्वारा जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को पुराने आपराधिक प्रकरणों में फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये दिशा निर्देश दिये थे। इसी तारतम्य में अनुविभागीय अधिकारी पिपरिया मोहित कुमार यादव ने थाना प्रभारी पिपरिया को टीम गठित कर कार्यवाही हेतु कहा।
वर्ष 2008 में दर्ज थाना पिपरिया के अपराध पचमढ़ी रोड सेंट जोसफ स्कूल के सामने आरोपी दारासिंह गुर्जर, पंचम सिंह गुर्जर, राकेश गुर्जर, राहुल गुर्जर सभी निवासी ढांढिया एवं सुनील वर्मा निवासी सिलारी, जगदीश गुर्जर निवासी पतरई, राजेन्द्र सोनी निवासी तिलक वार्ड, रवि किरण ब्राम्हण निवासी सांडिया रोड पिपरिया के खिलाफ दर्ज होकर अपर सत्र न्यायधीश पिपरिया में विचारण था। प्रकरण में प्रताप पिता रतनवन गोस्वामी एवं सोनू पिता प्रताप गोस्वामी निवासी इटारसी की हत्या हुई थी। विनोद पुर्विया निवासी माछा घायल हुआ था।
प्रकरण में अपर सत्र न्यायाधीश पिपरिया ने 11 जनवरी 2013 को अपने निर्णय में राजेन्द्र सोनी व रवि किरण को दोषमुक्त करते हुए शेष सभी आरोपियों को आजीवन कारावास से दंडित किया था। दोषसिद्ध सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल पिपरिया भेजा था। सुनील पिता धनराज वर्मा निवासी सिलारी को न्यायालय के रिहाई आदेश 17 मई 2014 को 10 दिवस की अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था, जिसे अंतरिम जमानत के बाद केन्द्रीय जेल भोपाल में वापस समर्पण करना था। किन्तु आरोपी सुनील वर्मा निवासी सिलारी 10 दिन की अंतरिम जमानत के बाद केन्द्रीय जेल भोपाल में नहीं जाकर फरार हो गया था। सूचना जेल अधीक्षक भोपाल ने न्यायालय पिपरिया को दी थी। न्यायालय ने आरोपी सुनील वर्मा का गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
पिपरिया पुलिस ने लगातार आरोपी के गिरफ्तारी के अथक प्रयास किए। मुखबिर की सूचना पर कि सुनील वर्मा ग्राम सिलारी में देखा गया तो तत्काल पुलिस भेजकर उसकी गिरफ्तारी की गयी है। सुनील को गिरफ्तारी वारंट के तारत्मय में न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। गिरफ्तारी में आरक्षक अफसर खान, मनोहर दायमा, अजमेर सिंह, चंद्रप्रकाश साहू, प्रधान आरक्षक विजय सिंह लोधी, विकास मेहरा की सराहनीय भूमिका रही।