इटारसी। मध्य प्रदेश के सीएम राइज विद्यालयों में सत्र 2025-26 के लिए नवीन प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में नवीन निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, जिन विद्यालयों के नवनिर्मित भवन 31 मार्च तक पूर्ण हो चुके हैं, उनमें प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश केके द्विवेदी ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश एवं समस्त प्राचार्य शासकीय सीएम राइज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मध्यप्रदेश को निर्देशित किया है कि प्रवेश प्रक्रिया अनुसार, प्रवेश के लिए पात्रता रखने वाले आसपास के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा, जो सीएम राइज विद्यालय के भवन से 1, 2 या 3 किलोमीटर की परिधि में स्थित हैं।
ऐसे चलेगी प्रवेश प्रक्रिया
प्रवेश प्रक्रिया में सर्वप्रथम 1 किलोमीटर की परिधि में स्थित शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को कक्षावार प्रवेश दिया जाएगा। यदि रिक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो सीएम राइज विद्यालय से कम दूरी पर निवासरत विद्यार्थियों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। आरटीई का पालन करते हुए 1 किलोमीटर की परिधि में निवासरत विद्यार्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। यदि रिक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो लॉटरी के द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।
एक नजर इधर भी
- जिन विद्यालयों के नवनिर्मित भवन पूर्ण होकर हस्तांतरित नहीं हुए हैं : प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश के लिए उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जाएगा, और शेष कक्षाओं में रिक्तियों की पूर्ति हेतु क्रमश: निकटस्थ शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत/निवासरत विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
- जिन विद्यालयों के नवनिर्मित भवन जून तक हस्तांतरित होना संभावित है : इन विद्यालयों में प्रवेश नवनिर्मित भवन की क्षमता के अनुसार नहीं किया जाएगा, बल्कि वर्तमान विद्यालय भवन की क्षमता के अनुसार ही किया जाएगा।
संचालक लोक शिक्षण मप्र केके द्विवेदी ने निर्देश दिए कि आसपास के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत इच्छुक विद्यार्थियों से सहमति पत्र प्राप्त किया जाकर और उनका डाटा संचालनालय स्तर से सीएम राइज़ विद्यालय में स्थानांतरित किया जाए। ताकि प्रवेश हेतु पृथक से कोई प्रवेश आवेदन पत्र ना भरवाना पड़े। उक्त कार्यवाही समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।