होशंगाबाद। न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम संभाग (Court Commissioner Narmadapuram Division) ने पेयजल व्यवस्था एवं स्वच्छ भारत मिशन (Clean India Mission) अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं एवं गंभीर लापरवाही के प्रकरणों में दोषी अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बैतूल द्वारा जारी आदेश को यथावत रखा है। उल्लेखनीय है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बैतूल द्वारा सरपंच प्रधान, प्रशासकीय समिति ग्राम पंचायत ससाबड कुमारी सोनु परते निवासी बल्लाचाल ग्राम पंचायत ससाबड, तत्कालीन सचिव रूपलाल मन्नारे, ग्राम रोजगार सहायक सुरेन्द्र बिहारे एवं तत्कालीन ग्राम रोजगार सहायक अर्पणा चैहान के विरूद्ध आदेश पारित किया गया था कि उनके द्वारा पाईप लाईन विस्तार पर व्यय की गई राशि 8 लाख 34 हजार 492 एवं अपूर्ण शौचालय की राशि 24 हजार रुपए इस प्रकार कुल राशि 8 लाख 58 हजार 492 रुपए वसूली योग्य है। अतः सोनू परते से 4 लाख 25 हजार 246 रूपए, रूपलाल भन्नारे से 44 हजार 257, सुरेन्द्र बिहारे से 6 हजार 411 रूपए एवं अर्पणा चैधरी से 3 लाख 82 हजार 578 रूपए की वसूली के आदेश 21 सितम्बर 2020 को पारित किया गया था। उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थीगण द्वारा आयुक्त न्यायालय नर्मदापुरम् होशंगाबाद में अपील प्रस्तुत की गई थी।
कमिश्नर रजनीश श्रीवास्तव (Commissioner Rajneesh Srivastava) ने उक्त प्रकरण में समस्त पक्षों की सुनवाई उपरांत मंगलवार 2 फरवरी 2021 को आदेश पारित कर अधीनस्थ कार्यालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा जाकर अपील को अस्वीकार किया है।