अधिवक्ता से अड़ीबाजी करने वाले का जमानत आवेदन खारिज

अधिवक्ता से अड़ीबाजी करने वाले का जमानत आवेदन खारिज

होशंगाबाद। पिपरिया के अधिवक्ता से अड़ीबाजी कर पैसे मांगने के आरोपी की जमानत अर्जी आज कोर्ट ने नामंजूर कर दी। मामला आज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिपरिया, कुसुमहर चक्रबर्ती के न्यायालय में आया था जहां आरोपी अनिल राजपूत तथा मोहम्मद शाबेज खान, दोनों निवासी सरदार वार्ड पिपरिया की जमानत याचिका को खारिज किया गया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पिपरिया, चौधरी विक्रम सिंह ने बताया कि 25 सितंबर 2020 को वंश होटल के सामने सरदार वार्ड पिपरिया के प्रतिष्ठित अधिवक्ता जब न्यायालय से अपने घर की ओर जा रहे थे तब दो मोटरसाइकिल पर चार आरोपियों ने आकर अधिवक्ता को मां-बहन की गलियां देना शुरु कर दिया। आरोपी शाहरुख ने लोहे का चाकू निकालकर  अधिवक्ता से अड़ीबाजी कर 10,000 रुपये की मांग की।

जब अधिवक्ता ने आरोपियों को पैसा देने से मना कर दिया तो आरोपी शाहरुख ने लोहे का चाकू लेकर अधिवक्ता को मारने दौड़ा और आरोपी नासिर ने अधिवक्ता की आंखों में लाल मिर्च का पावडर डाल दिया। तभी दो अन्य आरोपियों अनिल राजपूत व मोहम्मद शाबेज खान ने आकर अधिवक्ता से मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने आरोपीगणों के विरुद्ध धारा 294,323,327,506 भादवि. का मामला कायम कर आज आरोपियों अनिल राजपूत व मोहम्मद शाबेज खान को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
अभियोजन की ओर से चौधरी विक्रम सिंह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पिपरिया ने ज़मानत आवेदन का विरोध किया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होकर न्यायालय जेएमएफसी पिपरिया कुसुमहर चक्रबर्ती ने आरोपी की ज़मानत को निरस्त किया।

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