इटारसी। सीएम राईज विद्यालय सुखतवा जिला नर्मदापुरम के व्याख्याता केके सूर्येश को छात्राओं को धमकाने, अशोभनीय हरकत की शिकायत की जांच के बाद निलंबित कर दियाहै।
संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास नर्मदापुरम संभाग नर्मदापुरम के पत्र द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि केके सूर्येश व्याख्याता सीएम राईज विद्यालय सुखतवा जिला नर्मदापुरम द्वारा छात्राओं के साथ अशोभनीय हरकत एवं प्रेक्टिकल में शून्य अंक देने की धमकी दी गई है। प्राचार्य, सीएम राईज विद्यालय सुखतवा जिला नर्मदापुरम के पत्र की शिकायत की जांच तीन सदस्यीय महिला समिति गठित कर कराई गई।
समिति की जांच में शिकायत सही पाई गई। सीएम राईज विद्यालय सुुखतवा जिला नर्मदापुरम के व्याख्याता केके सूर्येश का उक्त कृत्य मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होकर दंडनीय है। अत: केके सूर्येश को मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, जिला बैतूल निर्धारित किया है। उनको नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।