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कोचिंग संचालक को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोहरा आजीवन कारावास

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नर्मदापुरम। यहां के एक कोचिंग संचालक को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट नर्मदापुरम (Court Paxos Act Narmadapuram) से दोहरे आजीवन कारावास की सजा मिली है।

जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा (District Prosecution Officer Rajkumar Nema) ने बताया कि अवयस्क अभियोक्त्री आरोपी की कोचिंग में पढऩे जाती थी। एक दिन आरोपी ने उसे कोचिंग के ऑफिस का मंदिर व लाइब्रेरी साफ करने के लिये रोक लिया।

बाद में आरोपी ने पानी पीने के बहाने कोई नशीला पदार्थ पिलाकर, बेहोश कर, उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बनाकर उसे धमकी देकर एवं ब्लैकमेलिंग कर, कई बार उसे कोचिंग बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करता था।

उक्त प्रकरण में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम द्वारा अभियुक्त को उक्त घटना में दोषी पाकर दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी, जिला नर्मदापुरम ने सशक्त पैरवी की गई।

सजा का विवरण

माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा आरोपी को 5(ठ)/6 व 5(ण)/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) एवं अर्थदंड 5000-5000 रूपये, धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष व अर्थदंड 2000 रूपये, 354 भादवि में 01 वर्ष व अर्थदंड 1000 रूपये एवं 9/10 पॉक्सो एक्ट में 5 वर्ष एवं अर्थदंड 1000 रूपये से दण्डित किया गया।  

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