इटारसी। अनुभाग क्षेत्र (Section Area) के अंतर्गत विशेष रूप से केसला (Kesla) क्षेत्र में सूदखोरों (Moneylender) के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे साहूकार जिनका साहूकारी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन (Registration) नहीं है और कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को रकम उधार देकर उल्टा सीधा ब्याज कमाने और भूमि/संपत्ति हड़पने के लिए काम करते है उनके द्वारा किये किसी संव्यवहार के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
इस आशय का पत्र अनुविभागीय दंडाधिकारी के कार्यालय (Office of the Sub-Divisional Magistrate) से जारी किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत मुख्य नगर पालिका अधिकारी (Chief Municipal Officer), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (Chief Executive Officer Janpad Panchayat) एवं तहसीलदारों को आदेशित किया है कि इस तरह के पीडि़त व्यक्तियों का पता लगाएं । साहूकारों/सूदखोरों के द्वारा प्रताडऩा एवं भूमि हड़पने के मामलों का पता लगाएं और रिपोर्ट दें तथा ऐसे लोगों को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के न्यायालय में आवेदन देने हेतु प्रेरित करें। आम जनता से भी अपील की है कि यदि को व्यक्ति सूदखोरों से परेशान है और अनावश्यक प्रताडि़त किया हो और उसकी संपत्ति हड़पी गई हो तो वे इस कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं।
ऐसे व्यक्तियों को मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के कृषि भूमि धारकों का उधार देने वालों के भूमि हड़पने संबंधी कुचक्रों से परिमाण तथा मुक्ति अधिनियम 1976 के तहत कार्यवाही कर न्याय दिलाया जाएगा। ऐसे साहूकार जिनका पंजीयन साहूकारी अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी के पास किया है, उनकी जानकारी ली जा रही है तथा साहूकारों को पाबंद किया जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के समक्ष संपूर्ण लेखा जोखा प्रस्तुत करें।
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सब डिवीजन में सूदखोरों के विरुद्ध शिकायत करें, कार्रवाई होगी


Rohit Nage
Rohit Nage has 30 years' experience in the field of journalism. He has vast experience of writing articles, news story, sports news, political news.
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