प्राइवेट स्कूल के प्राचार्य को धोखाधड़ी के मामले में कारावास का निर्णय

Post by: Rohit Nage

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  • – फर्जी जानकारी से प्राप्त की थी आरटीई की फीस प्रतिपूर्ति

राजेश शुक्ला, सोहागपुर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संतोष सैनी की अदालत ने शुक्रवार को निर्णय पारित कर प्राइवेट स्कूल के प्राचार्य कपिल राय को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए कारावास एवं अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अतिरिक्त लोक अभियोजक शंकरलाल मालवीय ने बताया रॉयल ग्रोथ एजुकेशन स्कूल शोभापुर के प्राचार्य कपिल राय ने धोखाधड़ी से आरटीई की फीस प्रतिपूर्ति प्राप्त की थी, जबकि छात्रा किसी अन्य स्कूल में अध्यनरत थी।

अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2019 में जिला परियोजना समन्वयक होशंगाबाद एसएस पटेल ने पुलिस थाने में आवेदन देकर रॉयल ग्रोथ एजुकेशन स्कूल शोभापुर के प्राचार्य पर प्रकरण दर्ज करने का निवेदन किया था। आवेदन की जांच उपरांत पुलिस ने आरोपी प्राचार्य कपिल राय के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 420, 467, 468, 471, 201 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। घटना अनुसार छात्रा आकृति सिलावट पिता राकेश सिलावट निवासी शोभापुर का आरटीई के तहत ऑनलाइन निशुल्क प्रवेश लाटरी के माध्यम से रॉयल ग्रोथ एजुकेशन स्कूल शोभापुर में सत्र 2016-17 में हुआ था। जिसकी फीस प्रतिपूर्ति शाला द्वारा प्राप्त कर ली गई थी बाद में छात्रा आकृति सिलावट ने शोभापुर में ही स्थित अन्य स्कूल आस्था पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अपना प्रवेश ले लिया था।

इस अन्य स्कूल में आकृति के प्रवेश के बाद भी रॉयल ग्रोथ स्कूल शोभापुर के प्राचार्य कपिल राय ने फर्जी तरीके से जानकारी दर्ज कर अगले सत्र 2017-18 की भी शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन दावे से शासन से प्राप्त कर ली। जबकि छात्रा रॉयल ग्रोथ स्कूल में अध्यनरत नहीं थी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने अपने निर्णय में आरोपी कपिल राय पिता डालचंद राय निवासी गंज मोहल्ला शोभापूर को भादवि की धारा 420 में 2 वर्ष का कारावास 2 हजार रुपए अर्थदंड , धारा 467 में 3 वर्ष का कारावास एवं 4 हजार रुपए अर्थ दंड, धारा 468 में 2 वर्ष का कारावास एवं 2 हजार रुपए अर्थ दंड तथा धारा 471 में 1 वर्ष का कारावास एवं 1 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

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