– मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए
– राजेश तिवारी, आलोक मालवीय एवं अभिजीत साहा निलंबित
भोपाल। यहां रेलवे स्टेशन(Railway station) पर ऑफिसर रेस्ट हाउस(Officer Rest House) में गैंगरेप की शिकायत कल रात संज्ञान में आने पर जीआरपी ने राजेश तिवारी, जूनियर इंजीनियर कैरिज वैगन, वर्तमान में सेफ्टी काउंसलर, अधीन वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी, भोपाल तथा आलोक मालवीय, सीनियर सेक्शन इंजीनियर /विद्युत, अनुरक्षण, भोपाल के विरुद्ध मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया है।
मामला रेल प्रशासन के संज्ञान में आते ही मंडल रेल प्रशासन ने उक्त दोनों कर्मचारियों को देर रात में ही तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। रेस्ट हाउस के कस्टोडियन (अभिरक्षक) सीनियर सेक्शन इंजीनियर (कार्य), अभिजीत साहा को भी प्रथम दृष्टया आरोपित कर्मचारी अधिकारी रेस्ट हाउस के लिए अपात्र होने पर भी उनके लिए रेस्ट हाउस खोले जाने की वजह से निलंबित कर दिया गया है। मण्डल रेल प्रबंधक ने मामले को गंभीर मानते हुए उच्च स्तरीय जांच तथा विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि आज मीडिया में प्रकाशित खबर में राजेश तिवारी और आलोक मालवीय को ‘वरिष्ठ रेल अधिकारी’ बताया गया है। ये दोनों व्यक्ति अराजपत्रित (Non gazetted) संवर्ग के वरिष्ठ पर्यवेक्षक हैं तथा ‘पश्चिम -मध्य रेल मजदूर संघ’ के पदाधिकारी हैं। इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश से एक युवती को नौकरी का झांसा देकर भोपाल बुलाने और गैंगरेप करने की गंभीर शिकायत है।