होशंगाबाद। जिला आबकारी अधिकारी अभिषेक तिवारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं लोकहित में 14 अप्रैल से 21 अप्रैल 2021 की अवधि तक जिले में शुष्क दिवस (Dry day) घोषित करने के आदेश जारी किए गए हैं।
शुष्क दिवस की अवधि में जिले की समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों/एफ. एल.-2/एफ. एल.-3 /एफ. एल.-3ए/एफ. एल -4ए/एफ. एल.-7/एफ. एल.-9/9 ए एवं देशी/ विदेशी मदिरा भांडागारों से मदिरा विक्रय / परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
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14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक शुष्क दिवस घोषित

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