होशंगाबाद। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं लोकहित में कलेक्टर धनंजय सिंह (Collector Dhananjay Singh) द्वारा 31 मई 2021 की अवधि तक जिले में शुष्क दिवस घोषित करने के आदेश जारी किए गए हैं। शुष्क दिवस की अवधि में जिले की समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों/भांग दुकानों एवं एफ. एल.-2,एफ. एल.-3 ,एफ. एल.-3ए,एफ. एल.-9, एफ. एल.-9 ए तथा देशी मदिरा भांडागारों को पूर्णतः बंद रखने के आदेश दिए है। मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर भी रोक लगाई है। सर्व संबंधितों को उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।