इटारसी। उपभोक्ता आयोग (Consumer Commission) के आदेश के बाद डोलरिया (Dolariya) तहसील के ग्राम ढाबाकलॉ (Village Dhabakalaw) के किसान रेवाशंकर यादव (Rewashankar Yadav) को खरीफ 2020 सोयाबीन (Soybean) फसल नुकसानी पर फसल बीमा राशि के भारतीय स्टेट बैंक शाखा इटारसी (State Bank of India Branch Itarsi) द्वारा 76939 रुपए दिये जाऐंगे। यह आदेश उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश विजयकुमार पांडेय (Judge Vijaykumar Pandey) एवं सदस्य सरिता द्विवेदी (Sarita Dwivedi) ने दिया है।
एड्वोकेट दिनेश यादव (Advocate Dinesh Yadav) ने बताया कि ग्राम ढाबाकलॉ के किसान की खरीफ 2020 में सोयाबीन फसल का उत्पादन प्राकृतिक आपदा के कारण अत्यन्त कम हो गया था। गांव के अन्य किसानों को फसल बीमा राशि मिली, मगर इस किसान को बैंक द्वारा बीमा प्रीमियम (Insurance Premium) राशि काट लेने के बावजूद व किसान का नियमित खाता होने के बाद भी बीमा कंपनी को नहीं भेजने के कारण बीमा राशि नहीं मिल पाई थी।
जिला आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रावधानों के अंतर्गत विपक्षी क्र. 1 बैंक की यह अनिवार्यता थी कि वह ऋणी कृषक के केसीसी ऋण खाते से कटौत्रा की गई फसल बीमा प्रीमियम की राशि विपक्षी क्र. 2 बीमा कंपनी को प्रेषित करने के साथ ही, केन्द्र शासन के फसल बीमा पोर्टल पर परिवादी कृषक से संबंधित विवरण की प्रविष्टि दर्ज कर फसल को बीमित कराता किन्तु विपक्षी क्र. 1 बैंक ऐसा करने में असफल रही जिसके कारण परिवादी की खरीफ मौसम वर्ष 2020 की अधिसूचित फसल सोयाबीन बीमित नहीं हो सकी, जिससे परिवादी उसे हुयी नुकसानी की क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने से वंचित हो गया।
अत: प्रमाणित होता है कि विपक्षी क्र. 1 बैंक ने ऐसा कर परिवादी के प्रति ‘सेवा में कमी’ की है, तब ऐसी स्थिति में फसल बीमा योजना के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में विपक्षी क्र. 1 बैंक पर यह दायित्व बनता है कि उसकी त्रुटि के कारण, फसल बीमा क्षतिपूर्ति प्राप्त करने से वंचित हुये परिवादी को उक्त नुकसानी की क्षतिपूर्ति विपक्षी क्र. 1 बैंक स्वयं करें। किसान को 63939 रुपए फसल बीमा राशि के साथ 13000 रुपए मानसिक संत्रास व वाद व्यय की राशि भी मिलेगी। 30 दिन के अन्दर भुगतान नहीं करने पर परिवाद प्रस्तुत दिनांक से 6 प्रतिशत ब्याज भी मिलेगा।