बदबूदार कपड़े से ढंकी थी खाद्य सामग्री, अमानक चाय बेचते मिला वेंडर, लगाया जुर्माना

Post by: Rohit Nage

  • इटारसी स्टेशन पर खानपान सुविधाओं एवं सफाई व्यवस्था का निरीक्षण
  • खानपान व्यवस्था में गड़बड़ी मिलने पर स्टाल संचालकों पर लगाया अर्थ दंड

इटारसी। रेल जंक्शन (Rail Junction) पर खानपान व्यवस्था में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। स्थानीय अधिकारी या तो देखना नहीं चाहते या फिर अनदेखी करने का अभिनय कर रहे हैं। बाहर से आकर कोई अधिकारी खानपान व्यवस्था में खामी निकालकर अर्थदंड लगा सकता है तो फिर स्थानीय अधिकारियों की आंखों में यह सब क्यों नहीं आता है, कि व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। हो सकता है कि यह अंकगणित का खेल हो, लेकिन इससे यात्रियों की जान से खिलवाड़ हो सकता है। क्या कोई इतना भी नीचे जाकर अपना गणित बिठा सकता है कि किसी की जान पर खेल जाए? सवाल बड़ा है, यह मंडल और जोन के अधिकारियों को भी समझना चाहिए, और अर्थदंड तो स्थानीय अधिकारियों पर लगाना चाहिए तभी जिम्मेदारी भी तय होगी और सुधार संभव हो सकेगा।

आज वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया (Saurabh Kataria) के निर्देशन में मंडल वाणिज्य प्रबंधक पंकज कुमार दुबे (Pankaj Kumar Dubey) ने जब इटारसी स्टेशन (Itarsi Station) पर खानपान सुविधाओं एवं सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया तो प्लेटफार्म क्रमांक 2 एवं 3 पर प्लेटफॉर्म वेंडिंग वेंडर द्वारा अमानक कप में चाय बेचने पर रुपये 5000 रुपए का अर्थ दंड अधिरोपित किया। इसी प्लेटफार्म पर ट्रॉली का नाम, स्टॉल नंबर, रेट लिस्ट, शिकायत का नंबर प्रदर्शित नहीं किया था, जिससे यात्रियों को कठिनाई हो सकती थी। इस पर नाराजी व्यक्त करते हुए मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने रुपये 2000 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया।

निरीक्षण के दौरान प्लेटफॉर्म 2 एवं 3 पर भुसावल (Bhusaval) एंड पर संचालित स्टाल पर रेट लिस्ट, डिजिटल पेमेंट क्यूआर कोड, शिकायत नंबर प्रदर्शित नहीं किया था और खाद्य सामग्री को दुर्गंध युक्त कपड़े से ढंककर, खुले में बेचना पाया गया। यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकती थी। इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए लाइसेंसी के प्रतिनिधि को इसे हटवाने के निर्देश दिए। स्टॉल पर जनता खाना उपलब्ध नहीं पाया गया, खाद्य सामग्री के पैक पर रेट, वजन एवं वैधता की तारीख अंकित नहीं पाई गई, जिससे यात्रियों को आवश्यक जानकारी नहीं मिलती और उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता था। इस पर 5,000 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।

निरीक्षण के दौरान, मंडल वाणिज्य प्रबंधक पंकज दुबे के साथ स्टेशन प्रबंधक वाणिज्य अनिल राय (Anil Rai), उपस्टेशन प्रबंधक वाणिज्य इटारसी सुश्री रीनू चौहान (Ms. Reenu Chauhan), स्वास्थ्य निरीक्षक सीएच मीना (CH Meena), मंडल वाणिज्य निरीक्षक इटारसी उत्कर्ष अग्रवाल (Utkarsh Aggarwal), मंडल वाणिज्य निरीक्षक भोपाल विष्णु प्रताप सिंह (Vishnu Pratap Singh) सहित अन्य पर्यवेक्षक कर्मचारी उपस्थित रहे।

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