इटारसी। न्यायालय (Court) ने एक नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने पहले नाबालिग से सोशल मीडिया (Social Media) पर दोस्ती की और फिर उसका दैहिक शोषण किया।
कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी आशीष (Ashish) उर्फ केडी मसीह (KD Masih) को 363 भादवि में 3 वर्ष कारावास तथा 1000 रुपए अर्थदंड, 366 भादवि में 5 वर्ष कारावास एवं 1000 रूपए अर्थदंड, 376(3) में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए जुर्माना एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। इंस्टाग्राम (Instagram) से दोस्ती कर एवं ब्लैकमेल (Blackmail) कर बहला फुसला कर 14 वर्षीय बालिका को आरोपी ने 10 सितंबर 2022 को दोपहर 12.30 बजे मिलने के लिए बुलाया और होटल में उसकी मर्जी के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाये।
शाम को आरोपी उसे इटारसी (Itarsi) लाया और यहां से सोहागपुर (Sohagpur) ले गया। वहां सारा दिन रखा फिर दूसरे दिन 11 सितंबर 22 को पुलिस (Police) ने बालिका को ढूंढ़ निकाला। प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी लखन सिंह भवेदी (Lakhan Singh Bhavedi) ने सशक्त पैरवी की।