भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने बुधवार को कोविड-19 से जुड़े सभी प्रतिबंध समाप्त करने के निर्देश जारी किए है। लेकिन कुछ जरूरी सावधानियों को लेकर शर्त भी रखी है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह निर्देश कोरोना (Corona) को लेकर हुई बैठक में अफसरों को दिए हैं। सीएम ने कहा कि अब प्रदेश में सभी आयोजन सामान्य रूप से हो सकेंगे। हालांकि यह भी कहा गया है कि कुछ शर्तों के साथ यह प्रतिबंध हटाए जाएंगे। सामान्य प्रशासन और गृह विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश शीघ्र जारी होंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने अधिकारियों को वैक्सीन के दोनों डोज के लिए महाअभियान को और अधिक गति देने के निर्देश दिए।
सीएम ने कहा ये…..
मध्यप्रदेश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई है, इसके अलावा स्कूल भी 16 नवंबर से पूरी तरह से खुल चुके हैं। हालांकि तीसरी लहर का खतरा अब भी बना हुआ है, ऐसे में कोविड गाइडलाइन का पालन कई दफ्तरों में किया जा रहा है। अब नई गाइडलाइन जारी की जाएगी, जिसमें कई प्रतिबंध कुछ शर्तों के साथ हटा दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कोरोना नियंत्रण की समीक्षा की गई। मंत्रालय में हुई इस बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कई अफसर भी जुड़े थे। इस बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी शामिल थे।
समस्त चल समारोह निकल सकेंगे। विवाह एवं अंतिम संस्कार पूर्ण क्षमता के साथ हो सकेंगे। नाईट कर्फ्यू नहीं लगेगा। सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, योगा सेंटर, रेस्टोरेंट आदि 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कोचिंग क्लासेज़, पूर्ण क्षमता से संचालित होंगे: CM
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) November 17, 2021
कोविड 19 उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सभी करें। मेरी आप सभी से अपील है कि जब भी शासकीय टीम कोविड टेस्ट के लिए आए तो टेस्ट करवाएं। समस्त शासकीय सेवकों को दोनों डोज़ लगाना बंधनकारी होगा : CM
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) November 17, 2021
यह प्रतिबंध हटे
– समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन पूर्ण क्षमता के साथ हो सकेंगे।
– समस्त चल समरोह निकल सकेंगे। विवाह एवं अंतिम संस्कार पूर्ण क्षमता पर हो सकेंगे।
– नाईट कफ्र्यू नहीं लगेगा।
– सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, योगा सेंटर, रेस्टोरेंट, क्लब आदि 100 प्रतिशत क्षमता पर खुल सकेंगे।
– स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कोचिंग क्लासेज़, पूर्ण क्षमता पर संचालित होंगे।
– मेलों में दुकानदार सभी मेले में दुकान लगा सकेंगे , जिनको वैक्सीन की दोनों डोज़ लगी हों।
– हॉस्टल में 18 वर्ष के ऊपर के छात्र/छात्राओं तथा समस्त स्टाफ को दोनों डोज़लगाना आवश्यक है
– सिनेमा हॉल में स्टाफ को दोनों डोज़ तथा दर्शकों को कम से कम एक डोज़ लगी हो।
– कोविड 19 उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सभी करें।
– अपील है कि जब भी शासकीय टीम कोविड टेस्ट के लिए आएं तो टेस्ट करवाएं।
– समस्त शासकीय सेवकों को दोनों डोज़ लगाना अनिवार्य होगा।