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खाद्य लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो इस तरह की परेशानी में पड़ सकते हैं

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इटारसी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 (Food Safety and Standards Act 2006 Rules and Regulations 2011) के अंतर्गत समस्त प्रकार के छोटे-बड़े खाद्य कारोबार कर्ताओं को खाद्य लाइसेंस (Food License), रजिस्ट्रेशन (Registration) लेना कानूनन अनिवार्य है। बिना लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करने पर 6 माह की सजा एवं अधिकतम 2 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।खाद्य कारोबारकर्ता किराना, होटल (Hotel), रेस्टोरेंट (Restaurant), ढाबा, एजेन्सी (Agency), फल-सब्जी विक्रेता, पानी पुरी, चाट, पोहा, समोसा ठेला वाले, पान, गुमटी, पान मसाला विक्रेता, ट्रांसपोर्ट (Transport), जूस सेन्टर (Juice Center), आइस्क्रीम (Ice Cream), नमकीन, कन्फेक्शनरी (Confectionery Tiffin Center) एवं बेकरी, मध्यान्ह भोजन बनाने वाले समूह, शासकीय राशन दुकानें, शादी पार्टी में भोजन बनाने वाले केटर्स एवं हलवाई, टिफिन सेन्टर, अंडा, मटन, वेयर हाऊस (Ware House), स्लॉटर हाऊस (Slaughter House) (पशु वध शाला), अनाज का व्यापार करने वाले, आटा मसाला चक्की, गुड़ विक्रेता, मेडिकल (Medical), जनरल स्टोर्स (General Stores) (चाकलेट टॉफी विक्रेता ), एल्कोहल (Alcohol) शराब विक्रेता, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर (Package Drinking Water), निर्माता एवं विक्रेता, मावा, पनीर विक्रेता, मिठाई निर्माता एवं विक्रेता, मेला हाट बाजार में दुकान लगाने वाले, मैरिज गार्डन/केटरिंग (Garden /Catering), दूध एवं अन्य खाद्य पदार्थ परिवहन करने वाले, स्कूल (School), कॉलेज (College), हॉस्पिटल (Hospital)व अन्य शासकीय एवं निजी संस्थाओं में संचालित केन्टीन (Canteen), प्रसाद निर्माण व विक्रय आदि एवं सभी खाद्य कारोबारकर्ता व्यापारी जो खाने पीने से संबंधित सामग्रियों का उत्पादन एवं विक्रेय करते हैं, सभी को लायसेंस/रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है।
खाद्य कारोबारकर्ता जो सालाना 12 लाख रुपए से अधिक का खाद्य कारोबार करते हैं, उन्हें लायसेंस लेना है जिसके लिये 2 हजार रुपये का शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित किया है। लायसेंस एवं पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज नक्शा (केवल निर्माता/रिपैकर्स) आधार कार्ड की फोटोकापी, दुकान के पते का दस्तावेज, बिजली बिल साथ में लाना होगा। ऐसे खाद्य कारोबारकर्ता जो सालाना 12 लाख रुपए तक का खाद्य कारोबार करते हैं। उन्हें रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) लेना अनिवार्य है। जिसके लिये 100 रुपए का शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। लायसेंस एवं पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो, मीट मटन विक्रय के लिए नगर पालिका, ग्राम पंचायत की एनओसी साथ में लाना होगा।

Rohit Nage

Rohit Nage has 30 years' experience in the field of journalism. He has vast experience of writing articles, news story, sports news, political news.

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