इटारसी। मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय (Madhya Pradesh Ministry of Science and Technology) के एक आदेश के अनुसार जिनके आधार कार्ड (Aadhaar Card) को बने हुए 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं, उन आधार कार्ड धारकों को अब बायोमेट्रिक अपडेट (Biometric Update) के साथ-साथ उनकी आधार प्रोफाइल (Aadhaar Profile) में नाम एवं पते के प्रमाण के दस्तावेज भी अपलोड (Upload) करने होंगे।
प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Principal Secretary Madhya Pradesh Government Science and Technology Department) निकुंज कुमार श्रीवास्तव (Nikunj Kumar Srivastava) के आदेशानुसार नागरिकों को इसके लिए आधार सेवा केंद्र पर संपर्क करना होगा। नागरिक ऑनलाइन भी भी अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करने की स्थिति में आधार कार्ड बंद हो सकता है जिससे की आधार से लिंक सभी फायनेंसियल सेवाओं (Financial Services) पर रोक लगाई जा सकती है। आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश के निवासी जिनके आधार सृजित हुए 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, ऐसे आधार कार्ड धारकों को उनके व्यक्तिगत नवीनतम विवरण को आधार के डाटा में अपडेट करावाये जाने का आदेश है ताकि यूआईडीएआई (UIDAI) की सेंट्रल आईडेंटिटीज डेटा रिपॉजिटरी (Central Identities Data Repository) में नागरिकों का नवीनतम डाटा सुरक्षित अपडेट रह सके।
आधारकार्ड धारकों को यह सुविधा प्रदान करने के लिए यूआईडीएआई ने अपडेट डाक्यूमेंट (Update Document) की नयी सुविधा विकसित की है। इस सुविधा को नागरिक My Aadhaar Portal के माध्यम से ऑन लाइन एक्सेस (Online Access) कर डाक्यूमेंट अपडेट 30 जून तक नि:शुल्क कर सकते हैं। यह नयी सुविधा आधार को उनके आधार में व्यक्तिगत पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण दस्तावेजों को अद्यतन करने की अनुमति प्रदान करती है। आधार सेंटर पर जाकर भी डाक्यूमेंट अपडेट करा सकते हैं जिसका शुल्क 50 रुपए कियोस्क संचालक को देना होगा।