इटारसी। यदि आप अपने मकान में किसी किरायेदार को रख रहे हैं, कोई आपके यहां पेईंग गेस्ट (Paying Guest) रह रहा है, आप किसी को घरेलू नौकर रख रहे या फिर मजदूर रख रहे हैं तो आपको उसकी संपूर्ण जानकारी रखना अनिवार्य है। यदि ऐसे कोई लोग अपराध करते हैं तो आप भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। पुलिस (Police) ने कहा है कि उपरोक्त जानकारी रखना अनिवार्य है, क्योंकि आजकल अपराधिक तत्व इन कार्यों के साथ अपराधिक गतिविधियों को भी अंजाम देते हैं।
पुलिस के अनुसार प्राय: देखने में आया है कि किरायेदारों / घरेलू नौकरों एवं विदेशी नागरिक द्वारा बाहर से शहर में आकर किराये पर मकान लेकर स्थानीय स्तर पर किरायेदार के रूप में अथवा घरेलू नौकर के रूप में नौकरी, मजदूरी, व्यवसाय एवं विभिन्न प्रकार का कार्य करते हैं। कुछ आपराधिक किस्म के लोग कई बार अपराध करने के बाद छिपने के उद्देश्य से अपने मूल स्थान को छोड़कर नये शहर में आकर विभिन्न प्रकार के अपराध करते हैं एवं देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं। फरार अपराधी भी आकर शहर में किरायेदार/घरेलू नौकर के रूप में रहकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं।
अत: ऐसे अपराधिक किस्म के व्यक्तियों की पहचान करने एवं उनसे आम नागरिकों की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए प्रत्येक मकान मालिकों को किरायेदारों एवं घरेलू नौकरों की जानकारी रखना अनिवार्य है। उनके मूल निवास स्थान एवं व्यवसाय की जानकारी प्रत्येक मकान मालिक को अपने निकटतम पुलिस थाने (Police Station) में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ये जानकारी आफ लाइन (Offline) के अलावा ऑनलाईन (Online) भी दर्ज करा सकते हैं। किरायेदारों एवं घरेलू नौकरों की जानकारी अपने निकटतम थाने पर दो प्रकार से प्रस्तुत की जा सकती है। जानकारी सीधे थाने पर प्रस्तुत कर सकते है या मप्र पुलिस नागरिक पोर्टल (MP Police Citizen Portal) की वेबसाईट (Website) http://citizen.mppolice.gov.in पर ऑनलाईन भी दर्ज की जा सकती है।
पुलिस नागरिक पोर्टल के प्रचार प्रसार एवं आम नागरिकों को पोर्टल का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों को किरायेदारों एवं घरेलू नौकरों के संबंध में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
मुसीबत से बचाना है तो मकान मालिक को ये जानकारी रखना जरूरी


Rohit Nage
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