इटारसी। शहर के द्वितीय एवं तृतीय अपर सत्र न्यायालय में पदस्थ अतिरिक्त लोक अभियोजक राजीव शुक्ला (Additional Public Prosecutor Rajeev Shukla) को पुलिस महानिरीक्षक रेल मध्य प्रदेश शासन ने प्रशंसा पत्र दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार थाना जीआरपी (GRP) इटारसी के अपराध क्रमांक 186/18/धारा 302, 307, 34, भारतीय दंड विधान में आरोपी आयशा गुरु सलमान शाह, शाहिद खान, सलमान अली को किन्नर पायल उर्फ बुलबुल की मारपीट कर ट्रेन से धक्का देकर उसकी हत्या करने एवं किन्नर शालू सिंह को मारपीट कर धक्का देकर गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में सभी आरोपियों को धारा 302 भारतीय दंड विधान में आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया था एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया था।
तृतीय अपर सत्र न्यायालय इटारसी ने धारा 307 /34 भारतीय दंड विधान के आरोप में भी सभी आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया था। इस संपूर्ण प्रकरण में अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला ने निष्ठा एवं लगन से पैरवी किए जाने पर उनके इस कार्य की प्रशंसा करते हुए वर्तमान पुलिस महा निरीक्षक रेल मध्यप्रदेश शासन भोपाल डॉ महेंद्र सिंह सिकरवार (Dr. Mahendra Singh Sikarwar) ने श्री शुक्ला की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रशंसापत्र दिया है तथा भविष्य में भी इसी प्रकार से आरोपियों को दंडित करने की अपेक्षा जताई है। श्री शुक्ला की इस उपलब्धि पर उनके सहयोगी साथियों एवं मित्रों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी है तथा उनके कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा भी की है।
आईजी रेल ने एजीपी शुक्ला को दिया प्रशंसा पत्र


Rohit Nage
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