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कोरोना (Corona) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धारा 144 के तहत नए आदेश लागू

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भोपाल। जिले में कोरोना के बढते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।
जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और राजनैतिक गतिविधियों को इस प्रकार से विनियमित किया जाए ताकि कोरोना संक्रमण की गति में कमी आए व ऐसी परिस्थितिया निर्मित न हो जिससे उपचार की यथोचित व्यवस्था उपलब्ध कराना कठिन हो जाए।
उक्त परिस्थितियों के चलते कोरोना संक्रमण को फैलने की गति को नियंत्रित करने हेतु कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
जारी आदेश में खुले एवं बंद स्थानो पर सामाजिक / धार्मिक / सांस्कृतिक / मनोरजंन / शैक्षणिक / खेल इत्यादि के इन सभी श्रेणी के कार्यक्रमों के आयोजन बंद स्थानों में हाल की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत किन्तु 200 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ कार्यक्रम की पूर्व सूचना संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को देकर किए जा सकेंगें।

खुले स्थानों पर मैदान के आकार के दृष्टिगत इस प्रकार के आयोजन केवल विशेष परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से लिखित अनुमति लेकर ही किये जा सकेंगें। उपरोक्त सभी प्रकार के कार्यक्रमों को रात्रि 10.30 बजे तक समाप्त किया जाना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र राज्य से आने वाले समस्त यात्रियों के संबंध में महाराष्ट्र राज्य से आने वाले समस्त यात्रियों को भोपाल आगमन पर यात्रा प्रारंभ करने के 72 धण्टे पूर्व कराई गई RT – PCR नेगिटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

72 घण्टे पूर्व में कराई गई रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति द्वारा तत्काल कोराना टेस्ट करवाया जाना अनिवार्य होगा साथ ही ऐसे व्यक्ति या समूह के 3-4 दिन से अधिक रुकने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय – समय पर रेंडम कुछ लोगो की कोरोना जांच करवाई जाएगी।
महाराष्ट्र राज्य से आने वाले समस्त यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग आवश्यक रुप से की जायेगी तथा साथ ही उन्हे 07 दिवस का क्वारनटाइन में रहने की सलाह भी संबंधित जांच दल द्वारा दी जायेगी।

रैली / यात्रा / चल समारोह / जूलूस के आयोजन के संबंध में: किसी भी प्रकार की रैली / जूलूस / यात्रा / चल समारोह इत्यादि निकालना पूर्ण रुप से प्रतिबंधित धरना / प्रदर्शन के संबंध में : सभी प्रकार के धरना / प्रदर्शन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें।
मेले / एक्जीबिशन / प्रदर्शनी इत्यादि के सबंध में : किसी भी प्रकार के मेले / एक्जीबिशन / प्रर्दशनी इत्यादि की अनुमति प्रतिबंधित रहेंगी। जो मेले / एक्जीबिशन / प्रदर्शनी पहले से संचालित है उनका कोविड -19 प्रोटोकाल का पालन करने की शर्त पर सर्शत संचालन किया जा सकता है।
स्वीमिंग पूल के संबंध में सभी व्यावसायिक स्वीमिंग पूल पूर्णतः बंद रहेगें, केवल खेल गतिविधियों के लिए ही स्वीमिंग पूल के उपयोग की अनुमति रहेगी।
कोचिंग संस्थान 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन के साथ खुल सकेंगे। कोचिंग संस्थान के छात्रावास पूर्णता बंद रहेंगे।
इसी तरह भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा चुने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही दुकानों प्रतिष्ठानों में आने वालों के लिए मास्क का इस्तेमाल प्रतिष्ठान द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा। इनका पालन नहीं करने पर प्रतिष्ठान पर संबंधित उपखंड अधिकारी द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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