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वृद्ध को नहर में धक्का देकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

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इटारसी। द्वितीय जिला न्यायाधीश ललित कुमार झा (Second District Judge Lalit Kumar Jha) ने थाना पथरोटा (Police Station Pathrota) के शासन द्वारा चिन्हित एवं सनसनीखेज अपराध के आरोपी राजेश (Rajesh) उर्फ मंझले चौरे (Manjhale Chaure) पिता कंछेदी चौरे (Kanchedi Chaure), निवासी मेहरा गांव (Mehrgaon) को हीरालाल चौरे (Hiralal Chaure) पिता तातूराम चौरे (Taturam Chaure), निवासी मेहरा गांव की नहर में धकेलकर हत्या के आरोप में आजीवन कारावास से दंडित किया गया।

जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा (District Prosecution Officer Rajkumar Nema) ने बताया कि घटना 27 अप्रैल 2022 की रात में फरियादी उमेश चौरे (Umesh Chaure) के पिता हीरालाल चौरे (Hiralal Chaure) के पास राजेश उर्फ मंझले चौरे का फोन आया तथा उसी रात को करीब 02.00 बजे राजेश और उसका साथी राजकुमार बरखने (Rajkumar Barkhane) मोटरसाइकिल से घर आये और पेरालेसिस से ग्रस्त 62 वर्षीय हीरालाल को पडि़हार के पास इलाज के लिये चलने को कहने लगे। राजेश ने हीरालाल की मोटरसायकल पर उसे पीछे बिठाकर और राजकुमार बरखने ने उमेश को पीछे बैठाकर इटारसी (Itarsi) पेट्रोल पंप लेकर गये वहां से ग्वालबाबा गोंचीतरोंदा होते हुए बड़ी नहर ले जाकर राजेश ने हीरालाल को मोटरसाइकिल सहित बड़ी नहर में जान से मारने की नीयत से नहर में धक्का दे दिया, फिर उमेश को भी जान से मारने की नीयत से राजेश और राजकुमार बरखने दोनों ने पकड़कर नहर में धक्का दे दिया।

हीरालाल की नहर में डूबने से मृत्यु हो गयी तथा उमेश पानी के बहाव में छोटी शाखा में आ गया तथा वह कुछ दूरी पर जाकर छोटी शाखा से जीवित बाहर आ गया। थाना पथरोटा द्वारा अपराध दर्ज कर जांच उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय में अभियोजन द्वारा चश्मदीद साक्षी उमेश चौरे एवं अन्य साक्षियों का परीक्षण न्यायालय में कराया गया। इन साक्षियों की साक्ष्य पर विश्वास करते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ललित कुमार झा ने अभियुक्त राजेश उर्फ मंझले को धारा 302 भादवि अंतर्गत दोषी पाते हुये आजीवन कारावास से दंडित किया तथा अन्य अभियुक्त राजकुमार बरखने को दोषमुक्त किया। प्रकरण की शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी इटारसी एचएस यादव (Additional District Prosecution Officer Itarsi HS Yadav) ने की।

Rohit Nage

Rohit Nage has 30 years' experience in the field of journalism. He has vast experience of writing articles, news story, sports news, political news.

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