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दो ग्रामीण युवकों से शराब जब्त

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इटारसी। आबकारी विभाग (Excise Department) की टीम ने आज आज मुखबिर से सूचना मिलने के बाद सोनासांवरी क्षेत्र में दो युवकों से अवैध अंग्रेजी शराब व्हिस्की के 48 पाव जब्त किये हैं। जब्त शराब की कीमत 8160 रुपए बतायी जा रही है।
आबकारी उपनिरीक्षक राजेश साहू (Excise Sub Inspector Rajesh Sahu) ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के बाद विभाग के दल ने सोनासांवरी क्षेत्र में जाकर राहुल पिता लखन कटारे निवासी ग्राम बाईखेड़ी और पवन पिता तुलसीदास पटेल निवासी बाईखेड़ी को गिरफ्तार कर उनसे एक पेटी शराब जब्त की है। आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत प्रकरण कायम किया गया। जब्त शराब की अनुमानित कीमत 8160 रुपए है। कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त इटारसी शहर राजेश साहू, आबकारी मुख्य आरक्षक केके चौरे, आरक्षक मदन सिंह रघुवंशी शामिल रहे।

अवैध शराब परिवहन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई
जिले में अवैध शराब के निर्माण, विक्रय एवं परिवहन के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही हैं। इस क्रम में कलेक्टर धनंजय सिंह ने अवैध शराब परिवहन के 3 प्रकरणों में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 2000 की धारा 34 (2) के तहत कार्रवाई कर जप्तशुदा शराब सहित तीन वाहनों को राजसात करने के आदेश दिए हैं।
न्यायालय कलेक्टर होशंगाबाद द्वारा मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 2000 की धारा 34 (2) व 47 (2) के तहत जप्तशुदा शराब सहित वाहन क्रमांक एमपी 09 एचसी 7160, एमपी 04 केजी 5446 तथा एमपी 41 एमएन 8246 को राजसात करने के आदेश दिए हैं।

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