---Advertisement---
Learn Tally Prime

आदर्श आचरण संहिता का अक्षरश: पालन किया जाए

By
On:
Follow Us

– कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिये निर्देश

नर्मदापुरम। सभी अधिकारी-कर्मचारी विधानसभा निर्वाचन (Assembly Election) के दौरान आदर्श आचरण संहिता का अक्षरश: पालन करें। आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन की दशा में संबंधित अधिकारी-कर्मचारी की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्यवाही की जाए। यह निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह (Neeraj Kumar Singh) सोमवार को कलेक्टोरेट (Collectorate) में आयोजित बैठक में दिए हैं।

कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिए कि संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत के सार्वजनिक स्थानों पर से बैनर पोस्टर (Banner Poster), होर्डिंग (Hoarding) और दीवार लेखन तत्काल प्रभाव से हटाएं। निजी स्थान पर भी बिना अनुमति के लगाए गए प्रचार सामग्रियों को हटाएं। संबंधित एसडीएम, तहसीलदार सहित जनपद एवं नगरपालिका का अमला इस कार्य में जुटें। सभी विभाग प्रमुख भी संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही सुनिश्चित कराएं। किसी भी वाहन से योजनाओं से संबंधित प्रचार प्रसार न किया जाएं। अन्यत्र लगे शासकीय वाहनों को भी जिला कार्यालय में सुपुर्द करें।

परिवहन विभाग यह सुनिश्चित करें कि अनाधिकृत रूप से वाहनों पर लगे हूटर्स (Hooters) और नेमप्लेट (Nameplate) भी हटाएं जाए। सभी प्रकार के अवकाश होंगे निरस्त कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिए कि मातृत्व अवकाश को छोड़कर सभी प्रकार के विभागीय अधिकारी या शासन से स्वीकृत अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त रहेंगे। अवकाश पर गए सभी अधिकारी कर्मचारी अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। यह निर्देश सभी निगम, मंडल आदि के अधिकारी कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। किसी भी प्रकार की हड़ताल भी समाप्त की जाती है।

अगर किसी शासकीय अधिकारी कर्मचारी के परिजन अभ्यार्थी के रूप में शामिल होते हैं तो इसकी सूचना संबंधित द्वारा जिला कार्यालय को देनी होगी। प्रगतिरत कार्यों के अलावा नवीन कार्य नहीं होंगे कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिए कि प्रगतिरत निर्माण कार्यों के अलावा किसी भी प्रकार के नवीन कार्य प्रारंभ नही होंगे। विभागीय विश्राम गृह भी अब संबंधित एसडीएम की अनुमति के बिना आरक्षित नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होते ही धारा 144 के तहत धरने और जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा।

कलेक्टरेट कार्यालय सहित सभी एसडीएम, जनपद एवं नगरपालिका कार्यालय में यह प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे। शस्त्र लाइसेंस धारी अपने शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराएं। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू रहेगा। बैठक में जिला पंचायत सीईओ एसएस रावत (SS Rawat), उप जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार सिंह (Devendra Kumar Singh) सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

Rohit Nage

Rohit Nage has 30 years' experience in the field of journalism. He has vast experience of writing articles, news story, sports news, political news.

For Feedback - info[@]narmadanchal.com
Join Our WhatsApp Channel
Advertisement
Royal Trinity

Leave a Comment

error: Content is protected !!