इटारसी। नगर पालिका परिषद इटारसी (Municipal Council Itarsi) ने क्षतिग्रस्त मकान मालिकों को नोटिस (Notice) देना प्रारंभ कर दिया है। सुन्नी ईदगाह मस्जिद (Sunni Idgah Masjid) के पीछे गांधीनगर (Gandhinagar) में क्षतिग्रस्त मकान मालिक को नोटिस देकर चेतावनी दी है।
नगर पालिका ने नोटिस में उल्लेख किया है कि इस मकान को खाली कर लें और क्षतिग्रस्त मकान को तुरंत हटा दें। क्योंकि जीर्ण शीर्ण मकान मानव के रहने लायक नहीं है और कभी भी दुर्घटना हो सकती है। मकान खाली नहीं करने/कराने एवं नहीं हटाने पर नगर पालिका जिम्मेदार नहीं होगी।
जीर्ण शीर्ण मकान में दुर्घटना होने पर मकान मालिक की जवाबदारी होगी एवं नगर पालिका के द्वारा मकान मालिक के विरुद्ध नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 221 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।