इटारसी। पथरोटा थाना (Pathrota Thana) अंतर्गत सन् 2016 में हुई हत्या(Hatya) की एक वारदात के आरोपी को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सविता जडिय़ा (Second Additional Sessions Judge Savita Jadiya) की अदालत ने जमानत (Bail) दे दी है। जमानत अर्जी (Bail application) पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता संतोष शर्मा(Advocate Santosh Sharma), राकेश उपाध्याय, मनोज शर्मा, भूपेश साहू, विजय चौरसिया ने तर्क रखे। अधिवक्ता संतोष शर्मा ने बताया कि अदालत ने इसे सनसनीखेज प्रकरण माना है ऐसे प्रकरणों में विरले मामलों में ही सत्र न्यायालय से आरोपी को जमानत मिल पाती हैं।
उल्लेखनीय है कि घटना 14 और 15 अप्रैल की दरम्यानी रात को घटित हुई थी। इसमें विनोद पिता रामरतन का लल्लू उर्फ लालबहादुर तिवारी जुझारपुर निवासी से विवाद हुआ था। बताते हैं कि शराब खरीदने को लेकर विवाद हुआ था। विनोद लल्लू तिवारी के यहां रात को पहुंचा था। इस दौरान विवाद के बाद विनोद धुर्वे, सुरेश धुर्वे, ललित तिवारी आरोपी थे। बाद में ओमप्रकाश मिश्रा, भालू उर्फ मनीराम का नाम भी जोड़ा गया था। पूर्व में ओमप्रकाश मिश्रा की हाईकोर्ट से जमानत हो गयी थी और फिर 10 सितंबर 20 को सुरेश धुर्वे की जमानत भी हो गयी। घटना की परिस्थिति के आधार पर विनोद को यहां से जमानत दे दी गई।