दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती मामले में अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को

Post by: Rohit Nage

Next hearing in Delhi Waqf Board recruitment case on October 4

नई दिल्ली, 19 सितम्बर (हि.स.)। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपितों के खिलाफ सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई टाल दी है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने आज इस मामले के सह आरोपित महबूब आलम की ओर से आंशिक दलीलें सुनीं। मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी।

इस मामले में कोर्ट ने 1 मार्च, 2023 को दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ महबूब आलम, हामिद अख्तर, किफायतुल्लाह खान, रफीऊशान खान, इमरान अली, मोहम्मद अबरार, आकिब जावेद, अजहर खान, जाकिर खान और अब्दुल मन्नर को जमानत दी थी। जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त, 2022 को चार्जशीट दाखिल की थी। 3 नवंबर, 2022 को कोर्ट ने दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2), 13((1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।

इस मामले में 23 नवंबर, 2016 को एफआईआर दर्ज की गई थी। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गईं। चार्जशीट में कहा गया है कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपितों के साथ साजिश रची, जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था। चार्जशीट के मुताबिक इन नियुक्तियों में मनमानी की गई और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया।

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