चीनी सामग्री क्रय ना करें, मिट्टी के दिए जलाएं
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) ने कहा है कि मध्यप्रदेश में चीनी पटाखे (Chini crackers) बेचना एवं उनका उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। ऐसा करने पर “एक्सप्लोसिव एक्ट” (“Explosive Act”) की संबंधित धारा के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान (Aatmanirbhar bhaarat abhiyaan) के अंतर्गत लोकल को वोकल बनाने केलिए स्थानीय उत्पादों को खरीदा जाए। दीपावली (Deewali) के दौरान मिट्टी के दिए खरीदें, जिससे स्थानीय कुम्हारों को रोजगार मिले।
मुख्यमंत्री चौहान (Chief Minister Chauhan) ने निर्देश दिए कि प्रदेश में अपराधी तत्वों, विशेष रूप से बेटियों के विरूद्ध अपराध करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इस संबंध में नियमित रूप से फॉलोअप किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में प्रदेश की कानून व्यवस्था के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक ले रहे थे। बैठक में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, डीजीपी श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा आदि उपस्थित थे।
2 साल की सजा का प्रावधान
अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा (Additional Chief Secretary Home Dr. Rajesh Rajaura) ने बताया कि विस्फोटक अधिनियम (Explosive Act) की धारा 9-बी (1) (बी) के अंतर्गत अवैध पटाखों के भंडारण (Illegal firecrackers storage), वितरण तथा विक्रय एवं उपयोग पर 2 साल की सजा का प्रावधान है। अत: कोई भी पटाखों का भंडारण, वितरण, विक्रय अथवा उपयोग न करें।