होशंगाबाद। रेत खनिज (Sand mineral) के अवैध भंडारण के 2 प्रकरणों में न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा आदेश पारित कर अनावेदकों पर कुल 53 लाख 13 हजार 600 रूपए का अर्थदंड किया है। उल्लेखनीय है कि खनिज निरीक्षक के अनुसार प्रेम वल्द तुलाराम निवासी बाबई द्वारा ग्राम झालासर सेठ में 212.9 घनमीटर रेत का अवैध उत्खनना किय जा रहा था। जिस पर न्यायालय अपर कलेक्टर ने खनिज अधिकारी द्वारा कुल 25 लाख 54 हजार 800 रूपए का अर्थदंड लगाया गया है। इसी तरह से लल्ली आत्मज रामकिशन निवासी झालसरसेठ बाबई द्वारा 229.9 घनमीटर रेत का अवैध भंडारण किए जाने पर 27 लाख 58 हजार 800 रूपए का अर्थदंड किया। दंड की राशि शासन मद में जमा कराई जाएगी।