नर्मदापुरम। जिले के सार्वजनिक स्थलों को नशामुक्त और स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा थोटा के मार्गदर्शन में जिले भर में विशेष अभियान चलाकर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के तहत 316 व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की गई है।
स्कूल, मंदिर और कोचिंग के पास विशेष चौकसी
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन के निर्देशन में जिले के समस्त थाना प्रभारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रियता दिखाई। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों, महाविद्यालयों, कोचिंग संस्थानों और मंदिरों के आसपास धूम्रपान करने वालों पर शिकंजा कसा गया। पुलिस ने कुल 316 प्रकरण दर्ज किए और उल्लंघनकर्ताओं से 63,200 रुपए का समन शुल्क वसूला।
थानावार कार्यवाही का विवरण
थाना प्रकरण जुर्माना
देहात पुलिस 43 8,600
इटारसी पुलिस 35 7,000
सिवनी मालवा 26 5,200
पिपरिया / बनखेड़ी / सोहागपुर/ स्टेशन रोड 25-25 5,000 प्रति थाना
केसला 20 4,000
कोतवाली / पथरोटा / अन्य 87 17,400
क्या है कोटपा एक्ट और इसके नियम?
नर्मदापुरम पुलिस ने इस अभियान के माध्यम से जनता को जागरूक भी किया कि तंबाकू नियंत्रण कानून के तहत निम्नलिखित गतिविधियां अपराध की श्रेणी में आती हैं।
- सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित है।
- 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचना अवैध है।
- शैक्षणिक संस्थानों स्कूल/कॉलेज की 100 गज की परिधि में तंबाकू बेचना दंडनीय है।
- तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर रोक है।
पुलिस की अपील
पुलिस प्रशासन ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान न करें और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने में सहयोग दें। नियमों का उल्लंघन करने पर 200 से लेकर 10,000 तक के जुर्माने और जेल का प्रावधान है।









