लोक अदालत के माध्यम से लाखों की वसूली

Post by: Rohit Nage

इटारसी। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर (Jabalpur) के निर्देश, प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अध्यक्ष आलोक अवस्थी (Alok Awasthi) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होशंगाबाद के निर्देशानुसार तहसील विधिक समिति इटारसी के तत्वावधान में आज शनिवार को व्यवहार न्यायालय इटारसी में नेशनल लोक अदालत (National Lok Adalat) का आयोजन किया गया।नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष संजय कुमार पांडेय (Sanjay Kumar Pandey) तृतीय जिला न्यायधीश इटारसी ने मां सरस्वती के दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर द्वितीय जिला न्यायाधीश कुमारी सविता जडिय़ा (Kumari Savita Jadia), प्रथम जिला न्यायाधीश देवेश उपाध्याय (Devesh Upadhyay), न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय भलावी (Sanjay Bhalavi), सुश्री कृतिका सिंह (Ms. Kritika Singh), सुश्री नविश्ता कुरैशी (Ms. Navishta Qureshi), अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संतोष गुरयानी (Santosh Guryani), वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद भावसार (Vinod Bhavsar), सचिव पारस जैन (Paras Jain), अधिवक्ता संजय गुप्ता (Sanjay Gupta), जिनेन्द्र कुमार जैन (Jinendra Kumar Jain), नायब नाजिर नरेंद्र कुशराम (Narendra Kushram) एवं अन्य अधिवक्ता एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

LOK ADALAT
नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य दांडिक प्रकरण, पराक्रम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के प्रकरण, बैंक रिकवरी के मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण एवं विद्युत चोरी के शमनीय प्रकरण तथा राजीनामा योग्य प्रकरण के अलावा प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) प्रकरण निराकरण हेतु रखे। न्यायालयों में लंबित 126 प्रकरणों का निराकरण किया और कुल 31555642 रुपए के अवार्ड/डिक्री/मुआवजा आदेश पारित किए। प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) 207 प्रकरणों का निराकरण हुआ और 2506465 रुपए राशि वसूल की गई। नगर पालिका परिषद इटारसी द्वारा 1427401 रुपए की वसूली की गई एवं विद्युत मंडल इटारसी द्वारा 1223000 रुपए की वसूली की गई।

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