नर्मदापुरम। नवरात्रि और दशहरा पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, नर्मदापुरम जिले में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राजीव रंजन पांडे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के तहत यह आदेश जारी किया है।
यह प्रतिबंध 2 अक्टूबर, 2025 तक लागू रहेगा। प्रतिबंध का कारण नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल यात्रा करके मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं, खासकर सलकनपुर धाम मार्ग पर। तेज रफ्तार से चलने वाले भारी वाहनों से दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है, जिसे रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
किन वाहनों को मिलेगी छूट
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध सार्वजनिक परिवहन, सरकारी वाहनों, नगर पालिका के अग्निशमन यंत्रों, वाटर टैंकरों, और एम्बुलेंस जैसी आवश्यक सेवाओं पर लागू नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।









