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लुटेरों को कोर्ट ने सुनाई ढाई-ढाई वर्ष की कैद-ए-बामशक्कत

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  • 5000-5000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया
  • रेलवे स्टेशन के नये फुट ओवरब्रिज पर की थी लूट

इटारसी। जेएमएफसी इटारसी (JMFC Itarsi) सूर्यपाल सिंह राठौर (Suryapal Singh Rathore) ने करीब एक वर्ष पूर्व इटारसी रेलवे स्टेशन (Itarsi Railway Station) के प्लेटफार्म सात के नये फुट ओवरब्रिज (Foot Overbridge) पर एक व्यक्ति से लूट के दो आरोपियों को ढाई-ढाई वर्ष के सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी मनोज जाट (Manoj Jat), सहायक जिला अभियोजन अधिकारी (Assistant District Prosecution Officer) , इटारसी (Itarsi) ने की है।

कोर्ट ने धारा 394, 34 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी उमेश मेहरा (Umesh Mehra) पिता हरप्रसाद मेहरा (Harprasad Mehra), 25 वर्ष, निवासी नाला मोहल्ला, इटारसी, मप्र एवं गणेश भालेराव (Ganesh Bhalerao) पिता रमेश भालेराव (Ramesh Bhalerao), उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम धनेगांव तांडा, तहसील सोमगांव, जिला औरंगाबाद (District Aurangabad) को ढाई-ढाई वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा (District Prosecution Officer Rajkumar Nema) ने बताया कि 13 सितंबर 2023 को फरियादी मुरारी ठाकुर दोपहर करीब 02 बजे स्टेशन इटारसी के प्लेटफार्म नं. 7 से बाहर खाना खाने के लिए नए फुट ओवर ब्रिज से जा रहा था। उसे वहां दो व्यक्ति मिले जो एक दूसरे को गणेश एवं उमेश नाम बता रहे थे। उन्होंने फरियादी से बोला की तुम्हारे जेब में जितना पैसा है, हमें दे दो हमें शराब पीना है। फरियादी के मना करने पर उसे घेर लिया और चाकू अड़ा पेंट की जेब से पर्स निकालना चाहा तब विरोध करने पर उमेश नाम के व्यक्ति ने फरियादी के पु_े पर दो बार चाकू मारा जिससे उसे खून बहने लगा।

आरोपियों ने फरियादी की पेंट की जेब से पर्स निकाल लिया और दोनों मौके से भाग गए। फरियादी के पर्स में निर्वाचन कार्ड, आधार कार्ड की फोटो कॉपी, पासपोर्ट साइज का फोटो, दो सौ रुपए के दो नोट एवं सौ रुपए का एक नोट था। पुलिस ने उसका उपचार सरकारी अस्पताल में कराया। संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

सजा का विवरण

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इटारसी ने उमेश मेहरा को धारा 394/34 भादवि में दो वर्ष छह माह का सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए अर्थदंड तथा गणेश भालेराव को धारा 394/34 भादवि में दो वर्ष छह माह करा सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

Rohit Nage

Rohit Nage has 30 years' experience in the field of journalism. He has vast experience of writing articles, news story, sports news, political news.

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