होशंगाबाद। विशेष न्यायालय पॉक्सो, होशंगाबाद के न्यायालय ने आरोपी राजेश (Rajesh) को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3), 376(2)आई, 376(2)एन, 506बी एवं 5(ठ)/6, 5(ढ)/6 पॉक्सो के अंतर्गत दोहरे आजीवन कारावास एवं कुल 2000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र खांडेगर (Rajendra Khandegar) ने बताया कि आरोपी 02 साल पहले से घर में डरा-धमकाकर अभियोक्त्रि से बलात्कर कर रहा था। घटना बताने तथा रिपोर्ट करने पर नाबालिग को तथा उसकी मां को जलाकर खत्म करने की धमकियां देता था। 16अगस्त 19 को शाम 07 बजे आरोपी ने मोटर सायकिल से नाबालिग को बाबई सेमरी जंगल में ले जाकर रात्रि 8:30 बजे गलत काम किया। नाबालिग अभियोक्त्रि ने रात्रि 10:30 बजे घर में घटना मां को बतायी, जिसकी रिपोर्ट 17 जून 19 को थाने में दर्ज करायी। पुलिस द्वारा प्रकरण को विवेचना में लिया और संपूर्ण विवेचना के उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी ने गोविंद शाह, उप-संचालक अभियोजन होशंगाबाद के मार्गदर्शन में सशक्त पैरवी की।